
डीआईओएस एक सप्ताह में दें जवाबी हलफनामा , वरना हों पेश : हाईकोर्ट
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत की कार्रवाई में देरी के लिए सरकारी अधिकारियों की उदासीन संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया है । न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने कहा , मुकदमों के निस्तारण में देरी के लिए सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही जिम्मेदार नहीं है , इसमें 75 प्रतिशत योगदान सरकारी अधिकारियों का है , जो सरकारी मुकदमा सोचकर ध्यान नहीं देते हैं । बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ( डीआईओएस ) की ओर से डॉ . उमा शंकर सिंह के निलंबन को मंजूरी देने के खिलाफ याचिका पर जवाबी हलफनामा देने के लिए कोर्ट ने डीआईओएस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है । इस बार हलफनामा दाखिल न होने पर साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अदालत में डीआईओएस खुद पेश होकर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश प्र पारित किया जाए ।